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भारत ने मलेशिया में नागरिकों को रोजगार के लिए वीजा-मुक्त यात्रा से रोका

भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे रोजगार की तलाश में वीजा-मुक्त यात्रा का उपयोग न करें। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि कई नागरिकों को धोखेबाज एजेंटों द्वारा गुमराह किया जा रहा है, जिससे उन्हें कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह सलाह उन लोगों के लिए है जो मलेशिया में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। जानें इस परामर्श के पीछे के कारण और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में।
 

भारत का मलेशिया में नागरिकों के लिए सलाह

भारत ने मंगलवार को मलेशिया में अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे रोजगार की तलाश में देश की 30 दिन की वीजा-मुक्त यात्रा सुविधा का उपयोग न करें। कुआलालंपुर में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया है कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में ‘‘महत्वपूर्ण वृद्धि’’ देखी गई है, जिन्हें ‘‘नौकरी के झूठे वादों के माध्यम से धोखा दिया जा रहा है।’’

उच्चायोग ने स्पष्ट किया कि यह 30 दिन की वीजा-मुक्त यात्रा केवल पर्यटन और सामाजिक उद्देश्यों के लिए है, और इसके तहत रोजगार की अनुमति नहीं है। परामर्श में कहा गया है, ‘‘मलेशिया में रोजगार की तलाश के लिए इस सुविधा का उपयोग करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।’’

कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे पर्यटक वीजा पर मलेशिया यात्रा के दौरान नौकरी के प्रस्ताव स्वीकार न करें। इसमें कहा गया है, ‘‘कई भारतीय नागरिकों को धोखेबाज एजेंटों द्वारा नौकरी के झूठे वादों के जरिए गुमराह किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें तय अवधि से अधिक रुकना, अवैध स्थिति में रहना, शोषण, हिरासत और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह आव्रजन नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को मलेशिया में 30 दिनों तक रहने की अनुमति केवल पर्यटन और सामाजिक यात्रा के लिए है।’’

उच्चायोग ने सलाह दी है कि ‘‘सच्चे पर्यटकों को मलेशिया पहुंचने पर आव्रजन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए वैध और सत्यापित दस्तावेज साथ रखने चाहिए। इनमें वापसी का पुष्ट टिकट, होटल की बुकिंग, आगमन की तारीख से तीन दिन पहले मलेशिया डिजिटल आगमन कार्ड (एमडीएसी) ऑनलाइन जमा करने का प्रमाण और कम से कम छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट शामिल है।’’

उच्चायोग ने ‘‘सख्ती से सलाह दी’’ है कि भारतीय नागरिक बिना कार्य परमिट या ‘वीजा विद रेफरेंस’ (वीडीआर) के मलेशिया में काम या रोजगार के उद्देश्य से यात्रा न करें।