भारतीय रेलवे ने पांच ग्रुप 'ए' अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति की सिफारिश की
समयपूर्व सेवानिवृत्ति की सिफारिश
नई दिल्ली - रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय की समीक्षा समितियों ने भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 1802 (ए) के तहत सार्वजनिक हित में पांच ग्रुप 'ए' अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति की सिफारिश की है। यह सिफारिश मौलिक नियमों के नियम 56 (जे) के अनुरूप है।
समीक्षा समितियों ने आईआरएचएस के दो एसएजी अधिकारियों, उत्तर रेलवे में आईआरएसई के एक जेएजी अधिकारी, और पश्चिम रेलवे में आईआरटीएस के एक जेएजी अधिकारी की समयपूर्व सेवानिवृत्ति की सिफारिश की है।
इन समितियों ने अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड का गहन मूल्यांकन किया, जिसमें वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर), अखंडता रिकॉर्ड, सतर्कता इनपुट, अनुशासनात्मक इतिहास और अन्य प्रासंगिक सेवा रिकॉर्ड शामिल थे। सभी मामलों में सर्वसम्मति से अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति की सिफारिश की गई।
भारतीय रेलवे भ्रष्टाचार और अक्षमता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करता है। सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी, अनुशासन और जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस कार्रवाई का उद्देश्य इन मूल्यों को बनाए रखना है।