महिला पहलवानों की अपील पर राउज एवेन्यू कोर्ट का नोटिस
महिला पहलवानों की अपील पर कोर्ट की कार्रवाई
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दायर की गई अपील पर पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व WFI सहायक सचिव विनोद तोमर को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी इस मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।
3 अगस्त के निर्णय पर उठाए सवाल
चार महिला पहलवानों ने 25 सितंबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। पहलवानों ने अपनी अपील में निचली अदालत के फैसले में सबूतों के मूल्यांकन पर गंभीर आपत्तियां उठाई हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों की सही व्याख्या नहीं की और निर्णय में महिलाओं के व्यवहार को लेकर पुराने दृष्टिकोण का सहारा लिया गया। अब ऊपरी अदालत इन दलीलों पर संबंधित पक्षों का जवाब सुनेगी।
बरी करने के फैसले की जानकारी
3 अगस्त को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत ने बृजभूषण सिंह को यौन उत्पीड़न के आरोपों से मुक्त कर दिया था। विनोद तोमर को भी इसी मामले में बरी किया गया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में कमियों और बयानों में असंगतियों की बात कही थी।
अब 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि महिला पहलवानों की अपील पर अदालत आगे किस प्रकार की कार्रवाई करती है। फिलहाल, कोर्ट का नोटिस केवल अपील पर जवाब मांगने की प्रक्रिया है और इसे बृजभूषण सिंह के खिलाफ दोबारा मुकदमा चलने का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता।