मुख्यमंत्री राहत कोष से मरीजों को मिलेगी आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री राहत कोष की नई प्रक्रिया
चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने जरूरतमंद मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। अब योग्य व्यक्ति सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.
सरल पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया
आवेदक अपनी फैमिली आईडी का उपयोग करके सरल पोर्टल पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें केवल मेडिकल बिल, ओपीडी बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन स्वीकृत होने के बाद, सहायता राशि 15 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
राशि की अधिकतम सीमा
मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपये तक की सहायता
मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए 25% तक की राशि दी जाएगी, लेकिन अधिकतम 1 लाख रुपये तक। आवेदक एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई बीमारी आयुष्मान कार्ड में शामिल नहीं है, तो आयुष्मान कार्ड धारक भी मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
आवेदन की प्रक्रिया और रिपोर्ट
रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया
आवेदन संबंधित तहसीलदार को संपत्ति सत्यापन और सिविल सर्जन को मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। तहसीलदार को 4 दिन और सिविल सर्जन को 5 दिन में रिपोर्ट भेजनी होगी। सभी रिपोर्टों के सही सत्यापन के बाद, आवेदन कमेटी के सदस्य सचिव के पास जाएगा, जो राशि को मंजूर करके सीधे लाभार्थी के खाते में डालेंगे। यह प्रक्रिया लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी.