यमुना एक्सप्रेस वे पर जीएसटी चोरी के मामले में व्यापारी पर 30.60 लाख रुपये का जुर्माना
जीएसटी चोरी का मामला
Greater Noida News: यमुना एक्सप्रेस वे पर जीएसटी चोरी के एक मामले में राज्य जीएसटी विभाग ने एक व्यापारी पर 30.60 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई तब की गई जब व्यापारी ने गलत ई-वे बिल के माध्यम से माल को एक ट्रक से नवी मुंबई भेजने का प्रयास किया। व्यापारी ने केवल 0.10 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया, जबकि वास्तविक दर 18 प्रतिशत है।
कंट्रोल पैनल की खोज
कंट्रोल पैनल पाया गया
31 जुलाई को जेवर टोल प्लाजा पर एक ट्रक को रोका गया, जहां जांच के दौरान लगभग 85 लाख रुपये का कंट्रोल पैनल बरामद हुआ। हालांकि, चालक के पास जो ई-वे बिल था, वह किसी अन्य वाहन से संबंधित था, जिससे अधिकारियों को संदेह हुआ और तुरंत जांच शुरू की गई।
जुर्माने की प्रक्रिया
जांच के बाद जुर्माना
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह माल ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र से गुरुग्राम होते हुए नवी मुंबई के लिए भेजा जा रहा था। व्यापारी ने गलत ई-वे बिल का उपयोग किया और केवल 0.10 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया, जबकि नियमों के अनुसार 18 प्रतिशत जीएसटी देना आवश्यक था।
जुर्माना जमा किया गया
जमा की राशि
जीएसटी के विशेष अनुसंधान शाखा के अपर आयुक्त ग्रेड दो विवेक आर्य ने बताया कि व्यापारी के खिलाफ पूरी जांच प्रक्रिया अपनाई गई और दोष सिद्ध होने पर उस पर 30.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। व्यापारी ने यह राशि जमा कर दी है।