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यमुना प्राधिकरण की नई प्लॉट योजना: जानें कब होगी ई-नीलामी

यमुना विकास प्राधिकरण ने नोएडा में नई प्लॉट योजना की घोषणा की है, जिसमें ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स की बिक्री की जाएगी। योजना का कोड YEA-GH-10/2025 है और ई-नीलामी 27 जून को होगी। आवेदकों को 7 साल के भीतर निर्माण करना होगा, अन्यथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए यीडा की वेबसाइट पर जाएं या दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करें।
 

यमुना प्राधिकरण की प्लॉट योजना 2025

यमुना प्राधिकरण प्लॉट योजना 2025: नोएडा में भूमि खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यमुना विकास प्राधिकरण ने एक नई योजना प्रस्तुत की है। इस योजना के तहत यीडा सिटी में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स खरीदे जा सकते हैं, जो विभिन्न सेक्टर्स में उपलब्ध हैं। यह योजना पिछले महीने शुरू की गई थी और अब इसके लिए चयनित आवेदकों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। योजना का कोड YEA-GH-10/2025 है। प्लॉट्स का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी तारीख प्राधिकरण द्वारा घोषित की गई है।


योजना की विशेषताएँ

यमुना विकास प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत यीडा सिटी में प्लॉट खरीदने का एक सुनहरा अवसर है। जिन सेक्टर्स में प्लॉट्स उपलब्ध हैं, उनमें सेक्टर 18, 22डी और सेक्टर 17 शामिल हैं। योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। रजिस्ट्रेशन हाल ही में समाप्त हो चुका है, और अब प्लॉट वितरण से पहले केवल एक चरण शेष है।


लिस्ट जारी होने की तारीख

प्राधिकरण ने योजना में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं। अगला चरण उन आवेदकों के नामों की घोषणा करना है, जिन्होंने आवेदन किया है। हालांकि, केवल वही नाम जारी किए जाएंगे जो प्लॉट की ई-नीलामी में भाग लेंगे। प्राधिकरण द्वारा 27 जून को सुबह 11 बजे से ई-नीलामी का आयोजन किया जाएगा। आवेदकों के लिए यीडा नीलामी से संबंधित सभी जानकारी उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी।


निर्माण की समय सीमा

जिन आवेदकों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है, उन्हें प्लॉट खरीदने के बाद उसे खाली नहीं छोड़ना होगा। इसके लिए प्राधिकरण ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। आवंटियों को 7 साल के भीतर भवन का निर्माण करना होगा। इसके लिए दो चरण निर्धारित किए गए हैं: पहले चरण का कार्य पहले तीन वर्षों में और दूसरे चरण का कार्य अगले चार वर्षों में पूरा करना होगा।


निर्माण न करने पर परिणाम

यदि खरीदार ने निर्धारित 7 वर्षों में अपने प्लॉट पर निर्माण नहीं किया, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यीडा ने अपनी वेबसाइट पर सभी शर्तों का विस्तृत विवरण दिया है। यदि 7 वर्षों के भीतर निर्माण नहीं होता है, तो आवंटन/लीज डीड रद्द की जा सकती है। इसके अलावा, खरीदार को भूमि या निर्माण पर अधिकार नहीं मिलेगा।


जानकारी कैसे प्राप्त करें?

यीडा ने योजना से संबंधित जानकारी के लिए एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। जो लोग योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे 9899788021 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, ईमेल आईडी builder@yamunaexpresswayauthority.com पर भी सवाल भेज सकते हैं। यीडा की आधिकारिक वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर भी इस योजना से संबंधित सर्कुलर उपलब्ध है।