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यूएससीआईएस ने आव्रजन लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया

यूएससीआईएस ने आव्रजन लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत, यदि आवेदक अधूरा आवेदन प्रस्तुत करता है या आवश्यक दस्तावेज नहीं देता है, तो उसकी याचिका सीधे खारिज की जा सकती है। पहले आवेदकों को अतिरिक्त जानकारी के लिए 12 सप्ताह का समय मिलता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया अधिक सख्त हो गई है। जानें इस नई नीति के प्रभाव और आवेदकों की जिम्मेदारियों के बारे में।
 

आवेदन प्रक्रिया में नए नियम

वाशिंगटन से सागर कुलकर्णी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने आव्रजन अधिकारियों को यह अधिकार पुनः सौंपा है कि वे विवेकाधीन रूप से आवेदनों को खारिज कर सकें। यदि कोई आवेदक अधूरा आवेदन प्रस्तुत करता है या आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसकी याचिका सीधे अस्वीकृत की जा सकती है। पहले की नीति के अनुसार, आवेदकों को अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रदान करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया जाता था। यह नियम वीजा, ग्रीन कार्ड, नागरिकता, और आव्रजन स्थिति में बदलाव से संबंधित आवेदनों पर लागू होता था.


नए नियमों का प्रभाव

यूएससीआईएस ने बताया कि यदि अमेरिका के बाहर किसी आवेदक को साक्ष्य के लिए अनुरोध (आरएफई) या आवेदन खारिज करने का नोटिस (एनओआईडी) भेजा जाता है, तो जवाब देने की समय-सीमा में 14 दिन और जोड़े जाएंगे। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि आवेदक की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन करते समय यह साबित करे कि वह आव्रजन लाभ के लिए पात्र है। यदि कोई आवेदक अपनी पात्रता साबित करने में असफल रहता है या आवश्यक प्रारंभिक दस्तावेज जमा नहीं करता है, तो यूएससीआईएस बिना आरएफई या एनओआईडी जारी किए भी आवेदन खारिज कर सकता है।


आवेदकों की जिम्मेदारी

नई नीति तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और यह न केवल नए आवेदनों पर, बल्कि लंबित आवेदनों पर भी लागू होगी। आव्रजन अधिकारी अब आवश्यक प्रारंभिक दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन खारिज कर सकते हैं, पात्रता स्थापित न होने पर आवेदन अस्वीकार कर सकते हैं, या यदि आवश्यक समझें तो अतिरिक्त साक्ष्य मांगने के लिए आरएफई जारी कर सकते हैं। यूएससीआईएस ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि कुछ आवेदक जानबूझकर अधूरे आवेदन प्रस्तुत कर रहे थे ताकि वे मूल आवेदन पर अंतिम निर्णय आने तक अन्य आव्रजन लाभ प्राप्त कर सकें।