राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में 50% की कमी, यात्रा लागत में राहत
टोल दरों में कटौती का निर्णय
सरकार ने उन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए टोल दरों में 50 प्रतिशत तक की कमी की है, जिनमें सुरंगें, पुल, फ्लाईओवर या ऊंची सड़कें शामिल हैं। यह निर्णय मोटर चालकों के लिए यात्रा की लागत को कम करने में मदद करेगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्कों का संग्रह राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के अनुसार किया जाता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2008 के नियमों में संशोधन करते हुए टोल शुल्क की गणना के लिए एक नई विधि को अधिसूचित किया है।
नई टोल गणना विधि
बुधवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के संरचनाओं वाले खंड के उपयोग के लिए शुल्क की गणना संरचना की लंबाई को छोड़कर, राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की कुल लंबाई में संरचना की लंबाई का दस गुना जोड़कर की जाएगी, या राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की कुल लंबाई का पांच गुना, जो भी कम हो।
यहां संरचना का अर्थ स्वतंत्र पुल, सुरंग या फ्लाईओवर या ऊंचा राजमार्ग है।
मौजूदा नियमों का प्रभाव
वर्तमान नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक किलोमीटर संरचना के लिए उपयोगकर्ता नियमित टोल का दस गुना भुगतान करते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौजूदा टोल गणना विधि का उद्देश्य इस प्रकार के बुनियादी ढांचे से जुड़ी उच्च निर्माण लागत की भरपाई करना है।
अधिकारी ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना में फ्लाईओवर, अंडरपास और सुरंगों जैसे हिस्सों के लिए टोल दर को 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।