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राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट में पेशी के दौरान जमानत प्राप्त की

राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट में पेशी के दौरान जमानत प्राप्त की। यह मामला गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है। कोर्ट में राहुल ने अंडरटेकिंग दी कि वे आगे की न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट की कार्यवाही के बारे में।
 

राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी

रांची/चाईबासा। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को झारखंड के चाईबासा कोर्ट में पेशी दी। यह पेशी गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई एक विवादास्पद टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की, जिसके बाद वे कोर्ट से बाहर आए।


कोर्ट में हुई कार्यवाही

राहुल गांधी ने कोर्ट में यह अंडरटेकिंग दी कि वे आगे की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं, और अब शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य और गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। शिकायतकर्ता के वकील विनोद साहू ने बताया कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ दिए गए अपने बयान से इनकार किया है।


सात साल बाद कोर्ट में पेशी

साहू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कोर्ट का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वे सात साल बाद और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद ही पेश हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के अंडरटेकिंग के साथ सजा की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और केवल अंडरटेकिंग को स्वीकार किया।


राहुल गांधी का रांची के लिए प्रस्थान

कोर्ट में सुनवाई के बाद, राहुल गांधी रांची के लिए रवाना हुए। उनका हेलीकॉप्टर चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान से उड़ान भर चुका है, और वे रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे।


मानहानि का मामला

यह मामला प्रताप कुमार नामक व्यक्ति द्वारा चाईबासा कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।


गैर जमानती वारंट का मामला

राहुल गांधी के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में सेक्शन 205 के तहत राहत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद चाईबासा कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक स्थगित कर दिया था।


कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राहुल गांधी की पेशी को लेकर चाईबासा कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, और विधायक अनूप सिंह भी कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। कोर्ट द्वारा जारी प्रवेश सूची के अनुसार ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। अनुमति नहीं मिलने के कारण तीनों को कोर्ट परिसर से लौटना पड़ा। वहीं, पैरवीकार राजेश ठाकुर और बंधु तिर्की को कोर्ट के अंदर जाने की अनुमति मिली।