रेल यात्रा में अतिरिक्त सामान पर अब देना होगा शुल्क
रेल यात्रा के लिए नई नियमावली
नई दिल्ली - ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अब यदि यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। रेलवे ने बैगेज नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है, जैसा कि हवाई यात्रा में होता है।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इस विषय पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ट्रेन में सामान की अधिकतम सीमा से अधिक ले जाने पर शुल्क लिया जाएगा। यह जानकारी सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के पूछे गए सवाल के लिखित उत्तर में दी गई। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि यात्रियों द्वारा अपने साथ ले जाने वाले सामान की श्रेणीवार अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
सामान ले जाने की सीमा वर्ग के अनुसार
सेकंड क्लास:
यात्री बिना किसी शुल्क के अधिकतम 35 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
स्लीपर क्लास:
यात्रियों को 40 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है। निर्धारित शुल्क का भुगतान करके 80 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है।
एसी 3 टियर और चेयर कार:
इन श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री अधिकतम 40 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं, और यही अंतिम सीमा है। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले सामान की योजना बनानी होगी, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।