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लखनऊ अग्निकांड: अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश

लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। बिल्डिंग मालिक को 15 दिनों का समय दिया गया है। यदि वह इसे स्वयं नहीं तोड़ते हैं, तो एलडीए इसे ध्वस्त करेगा। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है और मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

अलीगंज अग्निकांड की गंभीरता


लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए एक भयानक अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद अवैध निर्माण वाली इमारत को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शुक्रवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस संबंध में आदेश जारी किया। तीन दिन तक चली सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया है। बिल्डिंग के मालिक को 15 दिनों का समय दिया गया है कि वह स्वयं इसे तोड़ दें। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो एलडीए इसे ध्वस्त करेगा और इसके खर्च का भुगतान भी बिल्डिंग मालिक से लिया जाएगा।


अग्निकांड का विवरण

22 जून को अलीगंज के सेक्टर डी में एक एनिमेशन सेंटर में भीषण आग लगी थी, जिसमें 15 लोगों की जान गई। इस घटना के बाद की गई जांच में पता चला कि इमारत अवैध रूप से बनाई गई थी और उसमें अग्नि सुरक्षा के कोई उपाय नहीं थे। इसके अलावा, आवासीय मानचित्र पास कराकर इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।



मुख्यमंत्री का सख्त आदेश

इस घटना ने सभी को झकझोर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त आदेश दिए थे। इसके बाद शहर के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच की गई, और कई कोचिंग सेंटरों को सील भी किया गया। जिस इमारत में आग लगी थी, उसकी जांच में यह सामने आया कि वहां आग से बचाव के लिए आवश्यक फायर सेफ्टी और सेट बैक जैसे उपाय नहीं थे। इसके निर्माण को भी अवैध माना गया।