सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए UMEED पोर्टल लॉन्च किया
UMEED पोर्टल का उद्घाटन
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नए वक्फ संशोधन कानून पर अभी आना बाकी है। इस बीच, सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया कानूनी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
केंद्रीय मंत्री का बयान
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजीजू ने आज UMEED (यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड एंपावरमेंट एक्ट 1995) पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल पिछले संसद सत्र में वक्फ कानून 1995 में किए गए संशोधन के तहत लाया गया है। पुरानी वक्फ संपत्तियों की जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, और 8 अप्रैल 2025 के बाद दान की गई संपत्तियों को भी रजिस्टर करना अनिवार्य होगा।
नए कानून की विशेषताएँ
यह नया कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उस दिन से पहले देश में मौजूद सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी को छह महीने के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, सेक्शन 5 के तहत औकाफ (वक्फ दान करने वालों) की सूची भी अपलोड करनी होगी। नए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी इसी पोर्टल पर करना होगा।
मंत्री का आश्वासन
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
नए वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन निर्णय अभी आना बाकी है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं कि यह किसके पक्ष में आएगा। इस स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों का विरोध जारी रहेगा या मामला शांत हो जाएगा।