सुखबीर सिंह बादल को मिली विदेश यात्रा की अनुमति, कोटकपूरा गोलीकांड में चल रही सुनवाई
कोटकपूरा गोलीकांड में राहत
पंजाब के विवादास्पद कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़े मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को अदालत से राहत मिली है। चंडीगढ़ की जिला अदालत ने उन्हें सीमित समय के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी है। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें अगली सुनवाई से पहले भारत लौटना अनिवार्य होगा।
विदेश यात्रा की अनुमति
चंडीगढ़ जिला अदालत ने सुखबीर सिंह बादल को 7 जुलाई से 11 जुलाई तक विदेश जाने की अनुमति दी है। अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें 18 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले हर हाल में भारत लौटना होगा। सुनवाई के दौरान, सुखबीर के वकील ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उस देश का नाम नहीं बताया, जहां उनके मुवक्किल जाने वाले हैं। वकील ने अदालत को बताया कि सुखबीर को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, इसलिए विदेश यात्रा की जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है।
अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने सुखबीर सिंह बादल की विदेश यात्रा का विरोध किया। सरकार का तर्क था कि वह कोटकपूरा गोलीकांड के मुख्य आरोपियों में से एक हैं और उन पर जांच को प्रभावित करने के आरोप भी पहले लग चुके हैं। सरकारी पक्ष ने अदालत से उनकी विदेश यात्रा की अनुमति रद्द करने की मांग की। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने कहा कि विदेश यात्रा का उद्देश्य मुकदमे को प्रभावित करना नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने सीमित अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी, लेकिन समय पर लौटने की शर्त रखी।
11 साल पुराना मामला और कानूनी प्रक्रिया
कोटकपूरा और बहिबल कलां गोलीकांड 14 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी बेअदबी मामले के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था। इस घटना में पुलिस फायरिंग में बहिबल कलां के दो लोग मारे गए थे, जबकि कोटकपूरा में कई लोग घायल हुए थे। यह मामला पंजाब की राजनीति और कानून व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है। बाद में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मामले का ट्रायल चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। अब अदालत में नियमित सुनवाई चल रही है और इस मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की गई है।