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सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार को निर्देश: 'ठग लाइफ' की रिलीज पर रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' को राज्य में रिलीज किया जाए। न्यायालय ने कहा कि किसी भी भीड़ को प्रदर्शन में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून-व्यवस्था के महत्व को रेखांकित करता है। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे की कहानी और इसके संभावित प्रभाव।
 

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अभिनेता और निर्देशक कमल हासन की नई फिल्म 'ठग लाइफ' को राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए। किसी भी भीड़ या समूह को इसके प्रदर्शन में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून-व्यवस्था के महत्व को दर्शाता है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने कर्नाटक सरकार से कहा, "फिल्म को रिलीज होना चाहिए। भीड़ कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखे।" यह आदेश तब आया जब फिल्म के निर्माताओं ने संभावित विरोध प्रदर्शनों के कारण सुरक्षा की मांग की थी।

'ठग लाइफ' कमल हासन के प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसे लेकर दर्शकों में उत्सुकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि भारत में रचनात्मक कार्यों की रिलीज को भीड़ द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा है कि राज्य को ऐसी स्थितियों में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए और कलाकारों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

यह निर्णय न केवल 'ठग लाइफ' के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य में अन्य फिल्मों और कलाकृतियों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा, जिन्हें किसी समूह के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। न्यायालय का यह रुख यह दर्शाता है कि संवैधानिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार अब इस आदेश का पालन करने और फिल्म की सुरक्षित रिलीज सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।