सुप्रीम कोर्ट का दिवाली से पहले पटाखों पर सख्त प्रतिबंध
दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक
नई दिल्ली - दिवाली के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कठोर कदम उठाया है। अदालत ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध ग्रीन पटाखों पर भी लागू रहेगा, जब तक कि अदालत से कोई नया आदेश नहीं आता।
ग्रीन पटाखों के लिए शर्तें
ग्रीन पटाखों के लिए मिली सशर्त अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि देशभर में पटाखा निर्माता ग्रीन पटाखे बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में इनकी बिक्री और उपयोग की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा कि केवल वही निर्माता पटाखे बना सकेंगे जिनके पास नीरी (NEERI) और पेसो (PESO) जैसी अधिकृत एजेंसियों से ग्रीन पटाखों का प्रमाणपत्र होगा।
लिखित वचन की आवश्यकता
लिखित वचन देना अनिवार्य
कोर्ट ने पटाखा निर्माताओं से यह भी कहा है कि उन्हें लिखित वचन देना होगा कि वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं बेचेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि दिवाली के दौरान इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है।
राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध की संभावना
पूरे देश में रोक संभव नहीं
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में पटाखों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित नहीं किया है।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता
दिल्ली की हवा पहले ही खतरनाक स्तर पर
दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) नवंबर 2024 में 494 तक पहुंच गया था, जिससे शहर में सांस लेना मुश्किल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
दिवाली पर कड़े प्रतिबंध
दिवाली पर रहेगा कड़ा प्रतिबंध
अदालत के हालिया आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कोर्ट अगली सुनवाई में यह तय करेगा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री के संबंध में आगे क्या नीति अपनाई जाए।