सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यादव को एक रेव पार्टी में सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त, 2025 को होगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में।
Aug 6, 2025, 15:23 IST
एल्विश यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एल्विश यादव के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। 'बिग बॉस' के पूर्व प्रतियोगी को एक रेव पार्टी में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था, जहां सांप का जहर और अन्य अवैध दवाएं उपलब्ध कराई गई थीं।न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यादव द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य लंबित मामले के साथ जोड़ा गया है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त, 2025 को होगी। इस बीच, रोक प्रभावी रहेगी।
एल्विश यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने एक संदिग्ध रेव पार्टी में सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया था, लेकिन पांच दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई।
गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने छह महीने बाद यादव और अन्य के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की, जिसमें सांपों की तस्करी और उनके जहर के उपयोग का विवरण दिया गया।
हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यादव की चार्जशीट और समन को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्य परीक्षण के दौरान ही स्पष्ट होंगे।
यादव की रक्षा में यह तर्क दिया गया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जबकि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि यादव ने सांपों की आपूर्ति की थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी की लोकप्रियता कानूनी सुरक्षा का आधार नहीं बन सकती।
इसका मतलब यह है कि परीक्षण अदालत की कार्यवाही तब तक निलंबित रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं करता।