सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अदालत की कार्यवाही साझा करने पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली। उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। हालाँकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही को सोशल मीडिया पर साझा करने पर रोक लगा दी है। हाल के दिनों में अदालत की कार्यवाही को साझा करने के बाद कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया।
हालांकि, अदालत ने कार्यवाही की समाचार रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में बेंच ने कहा कि अदालत को 24 घंटे का मनोरंजन चैनल नहीं होना चाहिए। इस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे, जिन्होंने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो साझा करने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश जारी किया। सॉलिसीटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस निर्णय का समर्थन किया।