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हरियाणा CET याचिका: अभ्यर्थियों की रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से खोलने की मांग

हरियाणा CET याचिका ने परीक्षा से पहले एक नया मोड़ लिया है, जिसमें अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को फिर से खोलने और परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की मांग की है। तकनीकी समस्याओं के कारण कई उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे उनकी परेशानियों का समाधान हो सके।
 

हरियाणा CET याचिका का नया मोड़

हरियाणा CET याचिका: अभ्यर्थियों की रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से खोलने की मांग: हरियाणा CET याचिका ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ग्रुप सी CET परीक्षा से संबंधित एक नया मोड़ लाया है। छह उम्मीदवारों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।


वे रजिस्ट्रेशन पोर्टल को फिर से खोलने और परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें अनारक्षित श्रेणी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आइए, इस मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करें।


रजिस्ट्रेशन में तकनीकी समस्याएं

रजिस्ट्रेशन में तकनीकी अड़चनें: याचिकाकर्ताओं ने बताया कि सरल पोर्टल पर OBC और SC सर्टिफिकेट समय पर नहीं बन पाए। इस वजह से कई अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। उन्होंने मांग की है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल को फिर से खोला जाए।


इस बार केवल 15 दिन का समय दिया गया, जबकि 2022 में रजिस्ट्रेशन के लिए एक साल का समय था। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, उन्हें करेक्शन का अवसर भी चाहिए। यह मांग अभ्यर्थियों की परेशानियों को दर्शाती है।


एक शिफ्ट में परीक्षा की मांग

एक शिफ्ट में परीक्षा की मांग: याचिका में कहा गया है कि CET को एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाना चाहिए। कई शिफ्टों में परीक्षा होने पर नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता होती है, जिससे प्रश्नों की कठिनाई में भिन्नता आ सकती है।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के मेडिकल साइंस मामले का हवाला दिया, जहां नेशनल बोर्ड ने एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की थी। अभ्यर्थी चाहते हैं कि HSSC को भी ऐसा ही निर्देश दिया जाए, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।


हाईकोर्ट में सुनवाई और उम्मीदें

हाईकोर्ट में सुनवाई और उम्मीदें: हरियाणा CET याचिका की सुनवाई नियमित बेंच के सामने होगी। याचिकाकर्ता शीतल, निशा, और नैन्सी जैसे अभ्यर्थियों का कहना है कि सर्टिफिकेट की देरी ने उन्हें परेशान किया है। एडवोकेट चरणजीत सिंह ने पुष्टि की है कि याचिका दायर हो चुकी है।


अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय HSSC को पोर्टल फिर से खोलने और एक शिफ्ट में परीक्षा के निर्देश देगा। यह निर्णय हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित करेगा।