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हरियाणा अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में उम्र में छूट

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में उम्र में छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती में 3 वर्ष की छूट मिलेगी, जबकि पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष तक की छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण और शारीरिक परीक्षा से छूट देने की व्यवस्था भी की गई है। जानें इस फैसले के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

हरियाणा सरकार का नया नोटिफिकेशन


चंडीगढ़: हरियाणा के अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में उम्र में छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती में 3 वर्ष की उम्र में छूट मिलेगी। विशेष रूप से, पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष तक की छूट का लाभ दिया जाएगा।


सरकारी आरक्षण की व्यवस्था

हरियाणा सरकार ने पहले ही सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय लिया था। 20 अगस्त 2025 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-बी में 1%, ग्रुप-सी में 5%, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा।


सरकार के अन्य निर्णय


  • यदि किसी पद के लिए उपयुक्त भूतपूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं हैं, तो उस पद को वर्टिकल रिजर्वेशन की श्रेणी के अनुसार भरा जा सकता है।

  • पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, वार्डन, और खनन रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षा से छूट दी जाएगी।

  • ग्रुप-सी पदों पर भर्ती के लिए अग्निवीरों को उनकी ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त कौशल से संबंधित परीक्षा से भी छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें रिटेन एग्जाम देना होगा।


पहला बैच जुलाई 2026 में लौटेगा

हरियाणा से अब तक अग्निवीरों के 3 बैचों की भर्ती की जा चुकी है। 2022-23 में 2227, 2023-24 में 2893 और 2024-25 में 2108 अग्निवीर भर्ती किए गए हैं। इन तीन बैचों में कुल 7228 अग्निवीरों का चयन हुआ है। पहला बैच जुलाई 2026 में अपनी सेवा पूरी करेगा।