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हरियाणा के भिवानी में इंटरनेट सेवाओं पर 24 घंटे का और प्रतिबंध

हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में मोबाइल इंटरनेट, बल्क SMS और डोंगल सेवाओं पर प्रतिबंध को 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय मनीषा हत्याकांड के बाद उत्पन्न तनाव और कानून-व्यवस्था की संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पहले यह सेवाएं 19 अगस्त से 21 अगस्त तक बंद थीं, अब इसे 22 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जानें इस आदेश के पीछे की वजह और अधिक जानकारी।
 

भिवानी में इंटरनेट सेवाओं पर रोक

हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में मोबाइल इंटरनेट, बल्क SMS और डोंगल सेवाओं पर प्रतिबंध को एक बार फिर से 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। अब ये सेवाएं 22 अगस्त 2025 तक निलंबित रहेंगी। यह निर्णय मनीषा हत्याकांड के बाद उत्पन्न तनाव और संभावित कानून-व्यवस्था की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।


पहले का आदेश

गृह विभाग ने पहले 19 अगस्त सुबह 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक इन सेवाओं को बंद करने का आदेश जारी किया था। अब इस आदेश को 21 अगस्त से बढ़ाकर 22 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए लागू किया गया है।


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