हरियाणा कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों को 20% आरक्षण का निर्णय
मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय
हरियाणा में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 7 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिनमें से 6 को मंजूरी दी गई। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर होरिजेंटल आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है।
सीएम नायब सैनी ने बताया कि यह निर्णय अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ उठाने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही, न्यूनतम मजदूरी को 11,257 रुपये से बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है।
न्यूनतम वेतन में वृद्धि
बैठक में यह भी तय किया गया कि अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,275 रुपये से बढ़ाकर 15,220 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों का 12,430 रुपये से 16,780 रुपये और कुशल श्रमिकों का 13,704 रुपये से 18,500 रुपये किया जाएगा। उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन 14,389 रुपये से बढ़ाकर 19,425 रुपये किया जाएगा। यह वृद्धि लगभग 35% है।
रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन
सीएम ने बताया कि वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, फ्लोर एरिया रेशियो को 2.25 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है।
कैबिनेट बैठक के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। एसिड अटैक पीड़ितों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।
- हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम में संशोधन किया गया है, जिससे नए प्रोजेक्ट्स को राहत मिलेगी।