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हरियाणा फैमिली आईडी के लिए आधार अपडेट अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसमें आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति का आधार में अन्य राज्य का पता है, तो उन्हें पहले इसे अपडेट करना होगा। इस प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी और आवेदन करने की विधि भी शामिल है। जानें कैसे आप आसानी से फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 

हरियाणा फैमिली आईडी के नए नियम

हरियाणा फैमिली आईडी नया अपडेट: आधार को अपडेट करना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत होगा: हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई फैमिली आईडी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना अनिवार्य है।


जो लोग अन्य राज्यों से हरियाणा में निवास कर रहे हैं और उनके आधार में किसी अन्य राज्य का पता है, वे अब (हरियाणा फैमिली आईडी) के लिए सीधे आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्हें पहले अपने आधार में पता बदलवाना होगा, तभी उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा।


आवश्यक दस्तावेज और पात्रता की शर्तें


यदि कोई व्यक्ति (फैमिली आईडी दस्तावेज) में से किसी एक वैध प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC), वोटर आईडी कार्ड या विस्तृत अंक प्रमाण पत्र (DMC) में हरियाणा का पता प्रस्तुत करता है, तो वह पात्र माना जाएगा।


हालांकि, यह तभी संभव है जब आधार में भी वही हरियाणा का पता हो। केवल तभी वह व्यक्ति (हरियाणा के लिए फैमिली आईडी की पात्रता) के तहत आवेदन कर सकेगा।


आवेदन प्रक्रिया और पोर्टल से संबंधित जानकारी


सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि (हरियाणा सरकार की योजना) का लाभ केवल हरियाणा के वास्तविक निवासियों को मिल सके।


आवेदन करने से पहले (फैमिली आईडी के लिए आधार अपडेट करना) आवश्यक है। पता बदलने के लिए कोई व्यक्ति नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बदलाव कर सकता है। एक बार पता अपडेट हो जाने पर (हरियाणा आवेदन प्रक्रिया) के तहत फैमिली आईडी के लिए आसानी से आवेदन किया जा सकता है।