हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, रेवाड़ी में बनेगी कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक
हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना, अग्निवीरों को अतिरिक्त आरक्षण, महिलाओं को वाहन खरीद पर कर छूट और ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा भूमि पर मालिकाना हक जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना
मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप राज्य में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) को बढ़ाना है।
अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण
कैबिनेट ने इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
राज्य सरकार पहले ही ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत, ग्रुप-सी पदों पर 5 प्रतिशत, पुलिस कॉन्स्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है।
पुलिस हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा
मानवाधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण मृत्यु होने पर मृतक के उत्तराधिकारियों या निकटतम परिजनों को ₹7.5 लाख का मुआवजा देने का निर्णय लिया है।
हालांकि, प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, हिरासत से भागने के दौरान हुई मृत्यु या प्राकृतिक आपदा के मामलों में यह मुआवजा लागू नहीं होगा।
लाल डोरा क्षेत्र में मालिकाना हक
कैबिनेट ने आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकार दर्ज करने और उनके निपटान के नियमों को मंजूरी दी। इससे दशकों से कब्जे में रह रहे ग्रामीण परिवारों को कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा।
पटवारियों के नियमों में बदलाव
हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप-सी) सेवा नियम-2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
अब नए पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है, जिसमें छह महीने संस्थागत प्रशिक्षण और छह महीने फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा। प्रशिक्षण के दौरान अब वजीफे के स्थान पर नियमित वेतन दिया जाएगा।
महिलाओं को वाहन खरीद पर राहत
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, महिलाओं के नाम पर ₹20 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले गैर-परिवहन (Non-Transport) वाहनों के नए पंजीकरण पर 1 प्रतिशत कर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यह छूट मौजूदा मोटर वाहन कर के अतिरिक्त लाभ के रूप में मिलेगी। साथ ही राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्य निर्णयों की सूची
- इलेक्ट्रिक/बैटरी चालित और सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जाती थी।
- सीएनजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की मौजूदा छूट पहले की तरह जारी रहेगी।
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की दी मंज़ूरी।
- आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
- आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी।
- आयोग सरकारी योजनाओं की निगरानी, शिकायतों की जांच, अनुसंधान तथा सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए करेगा सिफारिशें।
- मंत्रिमंडल ने शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति में राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- नीति के अनुसार, हरियाणा के शहीद सशस्त्र बल एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा छूट देने का निर्णय।
- माता-पिता की शहादत के समय नाबालिग बच्चों के तीन मामलों में समय सीमा बढ़ाई।
- इनमें करनाल निवासी स्वर्गीय एसडब्ल्यूआर सुल्तान सिंह के पुत्र हर्ष, भिवानी निवासी स्वर्गीय सीटी/बीयूजी प्रदीप कुमार की पुत्री खुशबू व भिवानी निवासी स्वर्गीय सीटी/बीयूजी संदीप कुमार के पुत्र योगेश शामिल हैं।