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हरियाणा में पटवारी का निलंबन: पंचायत भूमि विवाद में कार्रवाई

हरियाणा के भिवानी जिले में पटवारी सुखदेव को पंचायत भूमि विवाद के चलते निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि पटवारी ने अवैध रूप से पंचायत की भूमि को एक निजी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने का प्रयास किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने न्यायालय का रुख भी किया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और प्रशासन की कार्रवाई के बारे में।
 

हरियाणा में पटवारी का निलंबन

हरियाणा के भिवानी जिले के बवानीखेड़ा खंड में तैनात पटवारी सुखदेव को जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने यह कार्रवाई गांव पपोसा की पंचायत भूमि से संबंधित एक गंभीर मामले में की है। पटवारी पर आरोप है कि उसने पंचायत की भूमि को अवैध रूप से एक निजी व्यक्ति के नाम पर दर्ज कराने का प्रयास किया।


मामले का विवरण

गांव पपोसा के निवासियों ने प्रशासन को सूचित किया कि पंचायत की खाली भूमि को किसी निजी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीपीओ बवानीखेड़ा को जांच का आदेश दिया गया। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि पटवारी ने बिना पंचायत या किसी राजस्व अधिकारी की अनुमति के कार्रवाई की। इस प्रक्रिया में राजस्व खंड के पटवारी की मोहर का गलत तरीके से उपयोग किया गया।


उपायुक्त की कार्रवाई

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उपायुक्त साहिल गुप्ता ने तुरंत पटवारी सुखदेव को निलंबित करने का निर्णय लिया। प्रशासन ने इसे सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और सरकारी पद के दुरुपयोग से संबंधित मामला माना।


ग्रामीणों का न्यायालय में जाना

मामले की गंभीरता को देखते हुए, ग्रामीणों ने न्यायिक हस्तक्षेप के लिए अदालत का रुख किया है। उनका कहना है कि पंचायत की भूमि गांव की सामूहिक संपत्ति है और इसे किसी भी स्थिति में निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा।