हरियाणा में पराली प्रबंधन के लिए 50% सब्सिडी, आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त
हरियाणा पराली प्रबंधन सब्सिडी योजना
हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों को 12 प्रकार की आधुनिक कृषि मशीनों पर 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिसमें सुपर सीडर, बेलर, जीरो सीड ड्रिल और शरब मास्टर शामिल हैं।
यह योजना उन किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो पराली को जलाने के बजाय उसके प्रबंधन में रुचि रखते हैं। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
सहायक कृषि अभियंता गोपी राम ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 20 अगस्त तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले, किसानों का 'मेरी फसल- मेरा ब्योरा' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन यह तय करेगा कि किसान की श्रेणी क्या होगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पैन कार्ड, फैमिली आईडी, ट्रैक्टर की वैध आरसी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, रबी 2025 और खरीफ 2024 के दस्तावेज, और स्वयं घोषणा पत्र शामिल हैं।
सरकार का उद्देश्य और किसानों को लाभ
हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस योजना के माध्यम से, किसानों को भारी सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे पराली जलाने के बजाय उसका सही प्रबंधन कर सकें।
पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकार की यह पहल किसानों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने में मदद करेगी।