हरियाणा सरकार की नई पहल: 70,000 अपात्र लाभार्थियों को बीपीएल सूची से हटाया गया
हरियाणा में बीपीएल कार्ड की जांच
हरियाणा सरकार ने पारदर्शिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने जून से जिले स्तर पर बीपीएल (Below Poverty Line) और एएवाई (Antyodaya Anna Yojana) कार्डधारकों की गहन जांच शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 70,000 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को बीपीएल सूची से बाहर किया गया है.
सरकार की पहल का उद्देश्य
इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन लोगों को मिले, जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद हैं। जांच के दौरान यह पाया गया कि कई बीपीएल कार्ड धारकों की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी, या उनके पास निजी वाहन, अचल संपत्ति और अन्य सुविधाएं थीं.
बीपीएल सूची की पारदर्शिता
इन लाभार्थियों को बीपीएल श्रेणी से हटाकर सूची को साफ और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि असली जरूरतमंदों तक सहायता पहुंच सके.
बीपीएल कार्ड के लिए पात्रता मानदंड
हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं:
- वार्षिक आय ₹1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- कोई निजी वाहन (जैसे कार, जीप आदि) नहीं होना चाहिए।
- परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।