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हरियाणा सरकार की लोन योजना: अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए ₹50,000 तक का ऋण

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए एक नई लोन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत वे ₹50,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है और समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। जानें इस योजना के लाभ, ब्याज दर और पात्रता मानदंड के बारे में।
 

हरियाणा सरकार की लोन योजना

हरियाणा सरकार की लोन योजना: अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए ₹50,000 तक का ऋण: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक नई लोन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSCFDC) युवाओं को ₹50,000 तक का ऋण उपलब्ध करवा रहा है, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।


सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो सीमित पूंजी के साथ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत दो प्रमुख विकल्प उपलब्ध हैं—सावधिक ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना।


आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा


इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं—ऑफलाइन और ऑनलाइन।


ऑफलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार को जिला अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होगा। वहीं, ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।


ब्याज दर, सब्सिडी और पात्रता मानदंड


इस योजना में वार्षिक ब्याज दर केवल 6.50% निर्धारित की गई है, जो अन्य ऋणों की तुलना में काफी कम है। समय पर भुगतान करने पर 4% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। इसके अलावा, परियोजना लागत का 50% तक (अधिकतम ₹10,000) सब्सिडी भी उपलब्ध है।


पात्रता के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही, आवेदक किसी बैंक या निगम का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।


यह योजना उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं।