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हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना: मुफ्त यात्रा का लाभ उठाएं

हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए 'हैप्पी कार्ड योजना' की शुरुआत की है, जिससे पात्र लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। जानें इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें और पात्रता क्या है।
 

हरियाणा सरकार की नई पहल

हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना, 'हैप्पी कार्ड योजना', की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, योग्य लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा प्रदान करना है।


आवेदन की पात्रता

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक के पास फैमिली ID (परिवार पहचान पत्र) होना अनिवार्य है।


ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया


  1. सबसे पहले, ebooking.hrtransport.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

  2. इसके बाद, 'Apply Happy Card' विकल्प पर क्लिक करें।

  3. फैमिली ID दर्ज करें और सबमिट करें।

  4. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें।

  5. उस परिवार सदस्य का चयन करें जिसके लिए कार्ड बनवाना है।

  6. आवेदन पत्र भरें और 50 रुपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

  7. कार्ड प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी रोडवेज डिपो का चयन करें।