हाई कोर्ट का आदेश: टेक कंपनियों को रामभद्राचार्य के खिलाफ वीडियो हटाने का निर्देश
उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने टेक कंपनियों को रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय शरद चंद्र श्रीवास्तव और अन्य द्वारा दायर याचिका पर आधारित है। न्यायालय ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस मामले में और जानकारी के लिए खबर को अपडेट किया जा रहा है।
Sep 20, 2025, 00:13 IST
हाई कोर्ट का निर्णय
उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने टेक्नोलॉजी कंपनियों को रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब के अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है। इस मामले में शरद चंद्र श्रीवास्तव और अन्य द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिस पर लखनऊ बेंच ने यह आदेश पारित किया।
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