होटल और गेस्ट हाउस में आगंतुकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
सुरक्षा के लिए होटल संचालकों की बैठक
- थाना मॉडल टाउन प्रभारी ने क्षेत्र के होटल व गेस्ट हाउस संचालकों की बैठक लेकर सुरक्षा के मद्देनजर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर, पुलिस ने होटल और गेस्ट हाउस की नियमित जांच शुरू की है। इसी क्रम में, थाना मॉडल टाउन की प्रभारी निरीक्षक सीमा ने क्षेत्र के सभी होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्हें निर्देश दिया गया कि वे हर समय अपने होटल को ऑनलाइन रजिस्टर करें और वहां आने वाले सभी व्यक्तियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखें।
होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य
मॉडल टाउन थाना प्रभारी ने सभी संचालकों को सलाह दी कि होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों से कम से कम दो पहचान पत्र मांगे जाएं। बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, ठहरने वाले व्यक्तियों का पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल में ठहरता है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए ताकि किसी भी आपराधिक घटना को रोका जा सके।
सभी होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने कर्मचारियों की वेरिफिकेशन अवश्य कराएं और ठहरने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड कम से कम सात साल तक सुरक्षित रखें।
इसके साथ ही, सभी होटल और गेस्ट हाउस के मुख्य द्वार और प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 90 दिनों तक होनी चाहिए। सभी संचालकों को नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। बैठक में उपस्थित संचालकों ने थाना प्रभारी को सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि वे इन निर्देशों का पालन करेंगे।