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FSSAI ने सड़क किनारे खाने के लिए अखबार के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सड़क किनारे खाने के लिए अखबार में पैक करने पर प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय मुंबई में एक दुकान पर कार्रवाई के बाद लिया गया, जहां ग्राहकों को अखबार में लपेटकर खाना परोसा जा रहा था। FSSAI ने सभी खाद्य विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रथा को तुरंत बंद करें। अखबार में लिपटे खाने के सेवन से स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि हानिकारक रसायनों का सेवन और संक्रमण का खतरा। ग्राहक अब ऐसे विक्रेताओं की शिकायत कर सकते हैं, जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं।
 

FSSAI के नए नियमों की जानकारी


FSSAI के दिशा-निर्देश: यदि आप सड़क किनारे का खाना पसंद करते हैं और गरमागरम व्यंजन अखबार में लिपटे हुए खाते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अखबार में लिपटा हुआ समोसा चाट या अन्य स्ट्रीट फूड आपकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इस संदर्भ में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त कदम उठाए हैं। FSSAI ने सभी खाद्य विक्रेताओं, रेस्टोरेंट मालिकों, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे खाने-पीने की चीजों को अखबार में पैक करने या परोसने से तुरंत रोकें।


मुंबई में कार्रवाई के बाद लिया गया निर्णय

हाल ही में मुंबई में एक प्रमुख वड़ा पाव की दुकान पर कार्रवाई की गई, जहां ग्राहकों को अखबार में लपेटकर खाना परोसा जा रहा था। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद FSSAI और मुंबई नगर निगम ने मिलकर कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जो भी वेंडर इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। FSSAI के आदेश सभी प्रकार के खाद्य विक्रेताओं, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, कैटरर्स, फूड स्टॉल, छोटे दुकानदारों और मोबाइल फूड वेंडर्स पर लागू होते हैं।


अखबार में लिपटे खाने के स्वास्थ्य पर प्रभाव

अखबार में लिपटे खाने के दुष्प्रभाव:

FSSAI ने बताया है कि अखबार में लिपटे खाने के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अखबार की छपाई में उपयोग होने वाली स्याही में कई हानिकारक रसायन, रंग, पिगमेंट और सीसा जैसे तत्व होते हैं। जब गरम खाना अखबार पर रखा जाता है, तो ये हानिकारक तत्व भोजन में मिल जाते हैं। लंबे समय तक ऐसे भोजन का सेवन करने से ये तत्व शरीर में जमा हो सकते हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, अखबार से संक्रमण फैलने का भी खतरा होता है।


ग्राहकों की शिकायत का अधिकार

ग्राहक कर सकते हैं शिकायत:

अब ग्राहक किसी भी ऐसे विक्रेता, रेस्टोरेंट या ठेले की शिकायत कर सकते हैं जो अखबार में खाना परोसते हैं। FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग इस नियम को लागू करने के लिए निगरानी रखेंगे और समय-समय पर निरीक्षण करेंगे। यदि दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।