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अनिल अंबानी को बड़ा झटका, बैंक खातों को धोखाधड़ी घोषित करने का आदेश रद्द

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ चल रहे बैंक धोखाधड़ी मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के बैंक खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया। जानें इस मामले में आगे क्या होगा और अनिल अंबानी ने क्या आश्वासन दिया है।
 

अनिल अंबानी के खिलाफ धोखाधड़ी की कार्रवाई


बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को एक महत्वपूर्ण झटका देते हुए उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने वाले एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश दिसंबर 2025 में 40,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित था।


इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर अंबानी के खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में डाल दिया था, जिस पर अंबानी ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया।


बैंकों ने स्टे ऑर्डर को चुनौती दी


बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक ने जनवरी 2026 में एकल पीठ के स्टे ऑर्डर को चुनौती दी थी। बैंकों का तर्क था कि वे फॉरेंसिक ऑडिट के आधार पर आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं। अब वे कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया कर सकेंगे।


अनिल अंबानी का देश छोड़ने का आश्वासन


पिछले सप्ताह, अनिल अंबानी ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वे बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे और विदेश यात्रा नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ चल रही ईडी और सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग देंगे।


सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाने का दिया आदेश


इस महीने की शुरुआत में, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले की जांच में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा था कि जांच में इतना समय क्यों लग रहा है और ईडी को एक विशेष जांच टीम गठित करने का आदेश दिया था ताकि 40,000 करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले की जांच में तेजी लाई जा सके।