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अब्दुल्ला आजम खान को मिली राहत, दो पासपोर्ट मामले में सजा रद्द

समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा से राहत मिली है। MP/MLA सेशन कोर्ट ने उनकी सजा को रद्द कर दिया है, लेकिन जेल से रिहाई की संभावना अभी भी अनिश्चित है। जानें इस मामले में आगे क्या होगा और क्या अब्दुल्ला जेल से बाहर आएंगे।
 

अब्दुल्ला आजम खान को मिली राहत


लखनऊ। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान अभी भी जेल में हैं। हालांकि, अब्दुल्ला के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। MP/MLA सेशन कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में दी गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब्दुल्ला जेल से रिहा होंगे।


हालांकि, अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन जेल से बाहर आने का रास्ता अभी भी स्पष्ट नहीं है। दरअसल, कुछ अन्य मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जिनकी सुनवाई अभी जारी है।


यह ध्यान देने योग्य है कि दो पासपोर्ट मामले में MP/MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला ने MP/MLA सेशन कोर्ट में अपील की थी, जिस पर 25 मई को सुनवाई पूरी हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने अब्दुल्ला की अपील को मंजूर करते हुए पहले की सजा को निरस्त कर दिया।


बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया था। उन पर आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाकर दो पासपोर्ट बनवाए। एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। आरोप था कि दोनों पासपोर्ट का उपयोग विदेश यात्रा के लिए किया गया था। यह मामला MP/MLA कोर्ट में विचाराधीन था।