×

अमेरिका में ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में भारतीय परिवारों के लिए राहत

इस महीने, अमेरिका में स्थायी निवास प्राप्त करने की कोशिश कर रहे भारतीय परिवारों के लिए राहत की खबर आई है। कई श्रेणियों में अंतिम कार्रवाई की तारीख को बढ़ा दिया गया है, जिससे उन्हें ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हालांकि, ईबी-1 वीजा के लिए स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। जानें इस प्रक्रिया में क्या बदलाव हुए हैं और इसका भारतीय परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
 

परिवार-प्रायोजित श्रेणियों में बदलाव

(सागर कुलकर्णी) वाशिंगटन, चार सितंबर: इस महीने, अमेरिका में स्थायी निवास यानी 'ग्रीन कार्ड' प्राप्त करने की कोशिश कर रहे भारतीय परिवारों के लिए कुछ राहत की खबर आई है। कई श्रेणियों में अंतिम कार्रवाई की तारीख को काफी आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि, ईबी-1 वीजा के लिए स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। सितंबर के वीजा बुलेटिन के अनुसार, अमेरिकी नागरिकों के अविवाहित वयस्क बेटे-बेटियों के लिए एफ-1 श्रेणी में चीन और भारत के लिए अंतिम कार्रवाई की तारीख 15 दिसंबर 2018 से बढ़ाकर 22 जनवरी 2020 कर दी गई है। यह बुलेटिन मौजूदा वित्त वर्ष का अंतिम बुलेटिन है, और एक अक्टूबर से नए वार्षिक वीजा उपलब्ध होंगे।


वित्त वर्ष और वीजा की स्थिति

अमेरिकी संघीय सरकार का वित्त वर्ष एक अक्टूबर से शुरू होकर अगले वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है। वीजा बुलेटिन में कहा गया है कि ईबी-1 श्रेणी में भारतीय आवेदकों की बढ़ती मांग और उपलब्ध वीजा की संख्या के तेजी से उपयोग के कारण, इस श्रेणी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है। यह तब होगा जब वित्त वर्ष खत्म होने से पहले भारत के लिए सभी उपलब्ध वीजा का उपयोग हो जाएगा। स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और आवश्यकतानुसार बदलाव किए जाएंगे।


ईबी-1 श्रेणी की जानकारी

ईबी-1 श्रेणी में प्राथमिकता वाले कामगार शामिल होते हैं, जिनमें असाधारण क्षमता वाले लोग, उत्कृष्ट प्रोफेसर और शोधकर्ता, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत लोग शामिल हैं। सितंबर में भारत के लिए ईबी-1 श्रेणी में अंतिम कार्रवाई की तारीख 15 अक्टूबर 2022 है। वित्त वर्ष 2026 में परिवार-प्रायोजित वरीयता श्रेणी के अप्रवासियों की सीमा 2,26,000 है।


अन्य श्रेणियों में बदलाव

रोजगार-आधारित वरीयता श्रेणी के अप्रवासियों की वार्षिक वैश्विक सीमा 1,86,317 है। प्रत्येक देश के लिए यह सीमा परिवार-प्रायोजित और रोजगार-आधारित वरीयता श्रेणियों की कुल वार्षिक सीमा का सात प्रतिशत यानी 28,862 निर्धारित की गई है। कानूनी रूप से स्थायी निवास का दर्जा प्राप्त लोगों के जीवनसाथी और नाबालिग बच्चों को कवर करने वाली एफ2ए श्रेणी में भी चीन, भारत और फिलीपीन समेत अधिकांश देशों के लिए अंतिम कार्रवाई की तारीख एक महीने आगे बढ़कर 22 जुलाई 2026 से 22 अगस्त 2026 हो गई है। अमेरिकी नागरिकों के विवाहित बेटे-बेटियों को शामिल करने वाली एफ3 श्रेणी में अंतिम कार्रवाई की तारीख 15 मई 2012 से बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2014 कर दी गई है, जो कि लगभग 29 महीने की बढ़ोतरी है।