अमेरिका में विदेशी कामगारों के लिए नई चुनौतियाँ: एच-1बी वीजा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव
अमेरिका में विदेशी कामगारों के लिए नया प्रस्ताव
अमेरिका में विदेशी श्रमिकों के लिए एक नया प्रस्ताव सामने आया है, जो उनकी स्थिति को और कठिन बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा धारकों सहित अन्य विदेशी कर्मचारियों को नौकरी समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत को समाप्त करने का सुझाव दिया है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कर्मचारियों को अमेरिका में नई नौकरी खोजने के लिए पहले जैसी लंबी अवधि नहीं मिलेगी।
प्रस्ताव का विवरण
अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को संघीय रजिस्टर में प्रकाशित किया है। यह अभी अंतिम नियम नहीं है और इस पर आम जनता और संबंधित पक्षों से लगभग दो महीने तक राय मांगी जाएगी। इसके बाद सरकार इन सुझावों पर विचार कर सकती है।
60 दिन की राहत का महत्व
यह 60 दिन की राहत 2017 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विदेशी कर्मचारियों को नौकरी जाने के बाद अचानक अमेरिका छोड़ने से बचाना था। इस अवधि में, कर्मचारी नए नियोक्ता की तलाश कर सकते थे और आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी कर सकते थे।
नए नियमों का प्रभाव
प्रस्तावित बदलाव के अनुसार, एच-1बी और अन्य अस्थायी कामकाजी श्रेणियों के कर्मचारियों को रोजगार समाप्त होते ही अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि, यदि कोई नया नियोक्ता उनके लिए नई याचिका दाखिल करता है, तो वे फिर से अमेरिका आने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
एच-1बी वीजा का इतिहास
एच-1बी व्यवस्था 1990 में अमेरिकी संसद द्वारा शुरू की गई थी, जिससे अमेरिकी कंपनियों को ऐसे विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति मिली, जिनकी घरेलू स्तर पर कमी थी। भारतीय और चीनी पेशेवर इस व्यवस्था के प्रमुख लाभार्थी रहे हैं।
प्रस्ताव का व्यापक प्रभाव
यह प्रस्ताव केवल एच-1बी वीजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ई-1, ई-2, एल-1, ओ-1 और टीएन श्रेणी के कर्मचारियों पर भी असर पड़ सकता है।
सरकार का तर्क
अमेरिकी सरकार का कहना है कि विदेशी कर्मचारियों की कमी से कुछ पदों पर अमेरिकी नागरिकों को रोजगार मिल सकता है। हालांकि, कंपनियों को कर्मचारियों में अचानक बदलाव के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
भारतीय कर्मचारियों पर प्रभाव
यह प्रस्ताव भारतीय पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियाँ जैसे डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एच-1बी कर्मचारियों को प्रायोजित करती हैं।
कानूनी प्रवासन में बदलाव
यह कदम ट्रंप प्रशासन की कानूनी प्रवासन नीति को सख्त करने की दिशा में एक और कदम है। हाल के महीनों में कुशल विदेशी कर्मचारियों से जुड़े शुल्क और आव्रजन प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए गए हैं।