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आरबीआई ने 10 रुपये के सिक्कों के लिए नई गाइडलाइन जारी की

आरबीआई ने 10 रुपये के सिक्कों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें दुकानदारों को इन सिक्कों को स्वीकार करने से मना करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जानें इस गाइडलाइन में और क्या खास है और कैसे आप सिक्कों की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
 

आरबीआई की नई गाइडलाइन: जानें क्या है खास

आरबीआई ने 10 रुपये के सिक्कों के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है, जो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास ये सिक्के हैं।


आरबीआई ने दुकानदारों को दी चेतावनी!


1. आरबीआई के अनुसार, अब तक 14 विभिन्न डिज़ाइन में 10 रुपये के सिक्के जारी किए जा चुके हैं, और ये सभी मान्य हैं।


2. किसी भी व्यक्ति, दुकानदार या संस्था को इन सिक्कों को स्वीकार करने से मना करने का अधिकार नहीं है।


3. यदि कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


* यदि आपको सिक्के की वास्तविकता को लेकर कोई संदेह है, तो आरबीआई ने टोल-फ्री नंबर 14440 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करने के कुछ ही सेकंड में आपको IVR सिस्टम के माध्यम से 10 रुपये के सिक्कों की सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी।