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ऑनलाइन गेमिंग कानून एक अक्टूबर से लागू होगा: मंत्री अश्विनी वैष्णव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला नया अधिनियम एक अक्टूबर से लागू होगा। यह अधिनियम ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के साथ-साथ पैसे पर आधारित सभी ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाएगा। मंत्री ने उद्योग के साथ संवाद की प्रक्रिया को भी साझा किया और उपयोगकर्ता खातों की शेष राशि के समाधान पर चर्चा की। जानें इस नए कानून के बारे में और क्या है सरकार का दृष्टिकोण।
 

ऑनलाइन गेमिंग कानून का ऐलान

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और नियंत्रित करने वाला नया अधिनियम एक अक्टूबर से प्रभावी होगा। यह अधिनियम, जो पिछले महीने संसद में पारित हुआ, ई-स्पोर्ट्स और अन्य ऑनलाइन खेलों को प्रोत्साहित करता है, लेकिन पैसे पर आधारित सभी ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाता है।


सरकार की उद्योग के साथ बातचीत

‘एआई इम्पैक्ट समिट’ 2026 इंडिया के संबंध में एक कार्यक्रम में वैष्णव ने कहा, "नियम एक अक्टूबर से लागू होंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन गेमिंग कानून पारित होने के बाद भी सरकार उद्योग के साथ संवाद कर रही है।


उद्योग की चिंताओं का समाधान

मंत्री ने कहा, "हमने उद्योग के साथ कई बार चर्चा की है और पिछले तीन वर्षों से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। कानून पारित होने के बाद, हमने फिर से उनके साथ विचार-विमर्श किया है।" उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उद्योग के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी।


उपयोगकर्ता खातों की शेष राशि

उद्योग द्वारा उठाई गई एक प्रमुख चिंता यह है कि उपयोगकर्ता खातों में जमा राशि का क्या किया जाएगा। इस पर वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बैंकों के साथ विस्तृत चर्चा की है और समाधान पर पहुंच गई है।