किसानों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन योजना: जानें कैसे करें आवेदन
किसान योजना का परिचय
किसान योजना : सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आज हम एक ऐसी योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत आपको 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह योजना किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने के लिए PM किसान मानधन योजना के अंतर्गत आती है। इसमें बहुत ही कम अंशदान (55 से 200 रुपये प्रति माह) देकर 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त की जा सकती है।
योजना का विवरण
इस योजना की एक विशेषता यह है कि आपके द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि सरकार भी देगी। यदि आप PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, तो आपको यह राशि अपनी जेब से नहीं देनी होगी, क्योंकि यह राशि PM किसान के पैसों से कट जाएगी। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है, आवेदन कैसे करें, और आपको कितना लाभ मिलेगा?
योजना की जानकारी
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) का आरंभ 9 अगस्त 2019 को किसानों के सुरक्षित भविष्य के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को मासिक पेंशन प्रदान करना है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। यह योजना बुढ़ापे में किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है।
18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत बहुत कम अंशदान (55 से 200 रुपये प्रति माह) देकर सामाजिक सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है।
योजना के लाभ
योजना का उद्देश्य
PM-KMY योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बुढ़ापे में निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना का लाभ पुरुष और महिलाएं दोनों उठा सकते हैं, और 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
योजना की विशेषताएं
योजना की विशेषताएं
इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। पेंशन के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु तक 55 से 200 रुपये का अंशदान देना होता है।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए पात्रता
यह योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए है। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
PM किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- योजना में शामिल होने के इच्छुक किसानों को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।
- अपने साथ बैंक पासबुक और आधार कार्ड ले जाना होगा।
- ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) आपकी ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरेगा।
- इसमें आपका आधार नंबर, पता, मोबाइल नंबर, पति या पत्नी का नाम, नॉमिनी का नाम आदि भरना होगा।
- लाभार्थी को अपने बैंक खाते से हर महीने की एक निश्चित तारीख को किस्त का पैसा कटने के लिए ऑटो डेबिट की अनुमति देनी होगी।
- LIC की ओर से बैंक यह पैसा आपके खाते से काटेगा।
- आवेदन के बाद बैंक अधिकारी सभी जानकारियों की जांच करेंगे।
- Enrolment cum Debit mandate form को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा।
- इसके बाद आपको एक यूनीक पेंशन नंबर प्राप्त होगा।