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केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बयान: राज्यों को राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार नहीं

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पारित विधेयकों पर लिए गए निर्णयों के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकतीं। यह निर्णय राज्यों के अधिकारों और केंद्र के निर्णयों के बीच की सीमाओं को स्पष्ट करता है। जानें इस मामले में और क्या कहा गया है।
 

केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण बयान


नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पारित विधेयकों पर लिए गए निर्णयों के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकतीं। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्यों के अधिकारों और केंद्र के निर्णयों के बीच की सीमाओं को स्पष्ट करता है।