गुवाहाटी पुलिस ने पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की
अभिसार शर्मा के खिलाफ FIR का मामला
Abhisar Sharma FIR: गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई एक स्थानीय निवासी आलोक बरुआ की शिकायत पर की गई है, जो गुवाहाटी का निवासी है। आलोक का आरोप है कि अभिसार ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा आर्टिकल प्रकाशित किया, जिसमें असम और केंद्र सरकार को बदनाम करने वाले बयान शामिल थे।
BNS की धारा 152, 195 के तहत मामला दर्ज
अभिसार शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और 195 के तहत FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि अभिसार का लेख असम के मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाता है। इसमें अपमानजनक और उपहास करने वाले बयान शामिल हैं, जो देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालते हैं। यह केवल एक लेख नहीं, बल्कि एकता को खतरे में डालने वाला कार्य है, जिसके लिए उन्हें बीएनएस 2023 की धारा 152 के तहत दंडित किया जा सकता है।
अभिसार शर्मा का प्रतिक्रिया
FIR के बाद अभिसार शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर इन आरोपों का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि यह FIR पूरी तरह से बेमानी है और इसका कानूनी जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अपने शो में असम के जज के बयान का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की सांप्रदायिक राजनीति का जिक्र किया, जो उनके अपने बयानों पर आधारित है।