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चुनाव आयोग का नया नियम: 15 दिनों में वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज होगा

चुनाव आयोग ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब मतदाता सूची में नाम केवल 15 दिनों में दर्ज किया जा सकेगा। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए उठाया गया है। इससे मतदाता अपने अधिकारों का बेहतर ढंग से उपयोग कर सकेंगे। जानें इस नए नियम के बारे में और इसके प्रभावों के बारे में।
 

नया नियम लागू

चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। नए नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति का नाम वोटिंग लिस्ट में केवल 15 दिनों के भीतर शामिल किया जा सकेगा।


यह कदम चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए उठाया गया है। इससे मतदाता अपने अधिकारों का बेहतर ढंग से उपयोग कर सकेंगे।


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