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चुनाव आयोग का हलफनामा: सुप्रीम कोर्ट में CEC के खिलाफ याचिका पर प्रतिक्रिया

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह याचिका केवल एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। आयोग ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। इस हलफनामे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया है, जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
 

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ याचिका पर चुनाव आयोग का जवाब


मुख्य चुनाव आयुक्त का हलफनामा: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका का जवाब प्रस्तुत किया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के कार्यों को चुनौती दी गई थी। आयोग ने कहा है कि यह याचिका पूरी तरह से एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है।


हलफनामा दायर किया गया


सोमवार को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा पेश किया, जिसमें उसने अपने कार्यों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया का बचाव किया। आयोग ने याचिका में उठाए गए अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया।


याचिका का आधार समाचार रिपोर्ट


चुनाव आयोग ने बताया कि यह याचिका केवल एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों द्वारा सर्वसम्मति से मंजूर किए गए इस हलफनामे में कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया और मतदाता पंजीकरण फॉर्म में बदलाव शामिल हैं।


चुनाव आयुक्तों को नोटिस मिला


यह जवाब तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और INDI गठबंधन के नेताओं द्वारा दायर याचिका पर चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की है।