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जीएसटी: वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया टैक्स संरचना का सच

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जो आम जनता की भ्रांतियों को दूर कर सकती है। उन्होंने बताया कि 99% सामान पर 0%, 5% या 18% टैक्स लगता है, जबकि 28% टैक्स केवल 1% वस्तुओं पर लागू होता है। यह जानकारी आम आदमी के लिए राहत देने वाली है, क्योंकि इसमें उनकी दैनिक आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुएं कम टैक्स श्रेणी में आती हैं।
 

जीएसटी का वास्तविक परिदृश्य

हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जो आम जनता की कई भ्रांतियों को दूर कर सकती है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत आने वाले 99% सामान पर या तो 0%, 5% या 18% टैक्स लगता है। इसका अर्थ है कि हमारी दैनिक आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुएं कम टैक्स श्रेणी में आती हैं, जिससे आम आदमी पर वित्तीय बोझ कम हो सके।


0% जीएसटी: कई बुनियादी आवश्यकताएं जैसे अनाज, दूध, दही, आटा और सब्जियां इस श्रेणी में आती हैं, जिन पर कोई जीएसटी नहीं लगता।


5% जीएसटी: चीनी, चाय, पैकेटबंद पनीर और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं इस श्रेणी में आती हैं।


18% जीएसटी: अधिकांश अन्य वस्तुएं और सेवाएं इस श्रेणी में आती हैं।


अब सवाल यह उठता है कि 28% टैक्स किस पर लागू होता है? वित्त मंत्री के अनुसार, यह केवल 1% वस्तुओं पर लागू होता है, जिन्हें 'सिन गुड्स' या लग्जरी सामान कहा जाता है।


सरकार का यह प्रयास है कि जीएसटी बनाते समय आम आदमी पर महंगाई का बोझ न पड़े और आवश्यक वस्तुएं सस्ती रहें।