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ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, अगली सुनवाई 23 जून को

हरियाणा के हिसार की अदालत ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई 23 जून को होगी। ज्योति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में भाग लिया। जेल में बिताए समय के दौरान, उन्होंने किताबें पढ़ने का समय बिताया। फॉरेंसिक जांच में उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ बातचीत के सबूत मिले हैं। जानें इस मामले में और क्या खुलासे हुए हैं।
 

ज्योति मल्होत्रा की हिरासत का विस्तार

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा: हरियाणा के हिसार स्थित अदालत ने सोमवार को प्रसिद्ध यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई है। ज्योति की वकील कुमार मुकेश ने बताया कि ज्योति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में भाग लिया और उनकी जेल हिरासत को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वे जल्द ही नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे।


जेल में बिताए समय की जानकारी

जेल अधिकारियों के अनुसार, ज्योति मल्होत्रा अपना अधिकांश समय किताबें पढ़ने में बिता रही हैं। दूसरी ओर, पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हिसार पुलिस के प्रवक्ता विकास कुमार ने बताया कि ज्योति के तीन मोबाइल फोन और एक लैपटॉप से 12 टेराबाइट (TB) से अधिक डिजिटल डेटा बरामद किया गया है।


फॉरेंसिक जांच के परिणाम

फॉरेंसिक जांच में हुआ खुलासा

फॉरेंसिक जांच में यह सामने आया है कि ज्योति की चार पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ व्यक्तिगत बातचीत हुई थी, जिसमें पैसे के लेन-देन के संदिग्ध सबूत मिले हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, जो संदेह को और बढ़ाता है।


ज्योति मल्होत्रा का परिचय

कौन है ज्योति मल्होत्रा?

33 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा हिसार की निवासी हैं और एक प्रसिद्ध ट्रैवल यूट्यूबर हैं। उन्हें 16 मई को गिरफ्तार किया गया था, उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिलकर संवेदनशील जानकारी साझा की। गिरफ्तारी के एक दिन बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें पहले 5 दिन की पुलिस रिमांड दी गई। फिर 21 मई को दोबारा पेशी पर उन्हें 4 दिन के लिए और पुलिस हिरासत में भेजा गया। इस मामले में ज्योति पर Official Secrets Act की धारा 3 और 5 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है।