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झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगाई

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियों को रद्द करने वाली अधिसूचना पर भी लागू होता है। हाल में हुई छात्र आंदोलनों के बाद, सरकार ने कई परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे की पूरी कहानी और इसके प्रभाव।
 

नियुक्तियों पर रोक


झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित 11वीं से 13वीं परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने की अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी है।


इसके साथ ही, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियों को रद्द करने वाली अधिसूचना के कार्यान्वयन पर भी रोक लगाई गई है।


हाल ही में, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के 25 दिनों के आंदोलन के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की सरकार ने वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और बाहरी भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित 45 परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है और उनकी जांच के आदेश दिए हैं।