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ट्विषा शर्मा की मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का दिया आदेश

ट्विषा शर्मा की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जहां मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की तारीफ करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से संयम बरतने की अपील की है। सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई है, और कोर्ट ने पीड़ित परिवार के बयान को रिकॉर्ड करने से मना किया है। जानें इस मामले में और क्या हो रहा है।
 

सुप्रीम कोर्ट में ट्विषा शर्मा की मौत की सुनवाई


नई दिल्ली: चर्चित मॉडल और एक्ट्रेस ट्विषा शर्मा की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 12 मई को हुई उनकी मृत्यु के बाद से यह केस मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले को जिस तरह से संभाला गया है, उससे वे निराश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने न्यायिक प्रणाली पर विश्वास है, लेकिन मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराई जानी चाहिए।


मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की सराहना

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की तारीफ की है, जिसने ट्विषा शर्मा का दूसरा पोस्टमॉर्टम तुरंत कराने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि वे ट्विषा शर्मा की मौत से संबंधित घटनाक्रम की रिपोर्टिंग में संयम बरतें। आरोपी के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि पूर्व जज मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि कुछ घटनाओं के कारण उन्हें दुख हुआ है और चीजों को कानून के अनुसार चलने देना चाहिए।


सीबीआई द्वारा जांच का आदेश

स्वतंत्र एजेंसी से जांच की सिफारिश के बाद, सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक दुखद घटना है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने बार-बार मीडिया से अनुरोध किया कि वे पीड़ित परिवार के बयान को रिकॉर्ड न करें और उनके दुख को केवल साउंड बाइट्स तक सीमित न करें। मध्यप्रदेश की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मीडिया के हस्तक्षेप के कारण ही जांच में तेजी आई है। इससे पहले, पीड़ित परिवार ने बार-बार आरोप लगाया था कि आरोपी परिवार अपने प्रभाव का उपयोग कर मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।