तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना भाजपा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
भाजपा की याचिका का खारिज होना
भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रेवंत रेड्डी के बयान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
निचली अदालत का आदेश
पहले, निचली अदालत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज करते हुए रेवंत रेड्डी को राहत प्रदान की है।
रेवंत रेड्डी का बयान
रेवंत रेड्डी ने अपने बयान में कहा था कि भाजपा संविधान में बदलाव करने और आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास करेगी।
मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और अन्य न्यायाधीशों ने कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। सीजेआई ने यह भी कहा कि राजनीतिक लड़ाई के मंच में शीर्ष अदालत को नहीं बदला जाना चाहिए।
भाजपा की शिकायत
भाजपा की तेलंगाना इकाई ने मई 2024 में रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ अपमानजनक भाषण दिया। शिकायत में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने एक फर्जी राजनीतिक कहानी गढ़ी है।