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दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मिली पांच साल की सजा

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने न्याय में बाधा डालने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई है। यह फैसला उनके द्वारा किए गए कई गंभीर अपराधों के चलते आया है, जिसमें कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन और रिकॉर्ड नष्ट करना शामिल है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
 

सियोल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला


नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया के सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को पांच साल की सजा सुनाई है। उन्हें न्याय में बाधा डालने और अन्य गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया है। यह फैसला दिसंबर 2024 में उनकी अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषणा से संबंधित है।


योनहाप न्यूज़ के अनुसार, कोर्ट ने बताया कि यून ने पिछले साल जनवरी में जांचकर्ताओं को हिरासत में लेने से रोका था। उन्होंने कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन किया और मार्शल लॉ हटने के बाद एक संशोधित घोषणा का मसौदा तैयार किया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। यून पर आरोप था कि उन्होंने सुरक्षित सैन्य फोन से रिकॉर्ड हटाने का आदेश दिया। हालांकि, उन्हें कुछ आरोपों से बरी कर दिया गया। जज बेक डे-ह्यून ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। विशेष अभियोजकों ने यून के कार्यों को छिपाने के लिए गंभीर अपराधों का हवाला देते हुए दस साल की सजा की मांग की थी। यह फैसला अगले महीने एक अलग मुकदमे में आने वाले फैसले के लिए एक मंच तैयार करता है, जहां अभियोजकों ने यून पर विद्रोह का आरोप लगाया है और मौत की सजा की मांग की है।