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दिल्ली सरकार की नई योजना: वाहन मालिकों के लिए बकाया चालान पर राहत

दिल्ली सरकार लाखों वाहन मालिकों के लिए एक नई एमनेस्टी योजना की घोषणा करने जा रही है, जिसमें बकाया ट्रैफिक चालानों पर 50 से 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह योजना बकाया चालानों के बोझ को कम करने और न्यायिक प्रणाली पर दबाव को घटाने के उद्देश्य से बनाई गई है। योजना के तहत, वाहन मालिकों को बकाया चालान चुकाने के लिए 2 से 3 महीने का समय दिया जाएगा। जानें इस योजना के बारे में और क्या-क्या शामिल है।
 

दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए राहत की योजना

दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए राहत: दिल्ली सरकार लाखों वाहन मालिकों को जल्द ही एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकती है। बकाया ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एकमुश्त माफी योजना की शुरुआत की जा सकती है। इस योजना के तहत, बकाया चालानों पर 50 से 70 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य बकाया चालानों के भारी बोझ को कम करना और न्यायिक प्रणाली पर दबाव को घटाना है। दिल्ली सरकार इस योजना की घोषणा जल्द ही कर सकती है, जिसमें बकाया चालान भरने वालों को 2 से 3 महीने का समय दिया जा सकता है।



परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में इस योजना पर चर्चा की गई थी। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह छूट केवल एक बार दी जाएगी। लोगों को इसे बकाया चुकाने का एक अवसर समझना चाहिए, क्योंकि इसके बाद पंजीकरण रद्द होने का खतरा हो सकता है।


दिल्ली सरकार की एमनेस्टी योजना का उद्देश्य

दिल्ली सरकार की एमनेस्टी योजना का उद्देश्य


दिल्ली सरकार की एमनेस्टी योजना का मुख्य उद्देश्य बकाया ट्रैफिक चालानों का निपटारा करना है, जिससे अदालती मुकदमों का बोझ कम हो सके और अनुपालन में सुधार हो सके। यह योजना यातायात और परिवहन दोनों प्रकार के चालानों पर लागू होगी। ट्रांसपोर्ट विभाग पीयूसीसी की समय सीमा समाप्त होने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और ओवरलोडिंग जैसे उल्लंघनों के लिए चालान जारी करता है, जबकि ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने, लाल बत्ती तोड़ने और तेज गति से वाहन चलाने जैसे अपराधों पर ध्यान देती है। इस माफी योजना के अंतर्गत केवल गैर-गंभीर उल्लंघन ही शामिल होंगे।


हालांकि, नशे में गाड़ी चलाना, अनधिकृत ड्राइविंग, बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाना, और अन्य गंभीर अपराध इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।