दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET UG 2026 परीक्षा के दौरान टेलीग्राम पर प्रतिबंध को सही ठहराया
दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली: NEET UG 2026 परीक्षा के दौरान टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने टेलीग्राम कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लगाया गया यह बैन वैध है और इसे उचित प्रक्रिया के तहत लागू किया गया है। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के संवेदनशील समय में यह एक आवश्यक कदम था, इसलिए सरकार का आदेश सही था।
कोर्ट का तर्क
जस्टिस की बेंच ने अपने निर्णय में कहा कि सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर यह निर्णय लिया। टेलीग्राम कंपनी का तर्क था कि सरकार ने बैन का कारण स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया।
बैन के कारण
पर्याप्त कारण दिए गए हैं- कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि बैन के आदेश में पर्याप्त कारण दिए गए थे और ये सभी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार थे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कानून की धारा 2(1) के तहत टेलीग्राम जैसी मैसेजिंग ऐप्स सूचना की परिभाषा में आती हैं, इसलिए सरकार इन पर नियंत्रण लगा सकती है।
क्यों लगाया गया था बैन?
NEET UG 2026 जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले पेपर लीक और गड़बड़ियों की आशंका थी। ऐसे में अनुचित साधनों से परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई थी। यह केवल परीक्षा के समय के लिए था, ताकि छात्रों को नुकसान न पहुंचे और परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो सके। यदि बड़े पैमाने पर नकल या पेपर लीक होता है, तो लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए सरकार का यह कदम आवश्यक और उचित था।